रंग रेलिया करते हुए साली से जीजा बोला, किसी और के साथ बिल्कुल मत करना और…एक दिन जीजा ने..
अवैध संबंधों के चलते रिश्ते के जीजा की हत्या में एक महिला समेत दो लोगों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) वरुण कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए मामले के विवेचक के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश पुलिस महानिदेशक को दिए हैं।
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पुलिस के मुताबिक दनकौर बुलंदशहर निवासी
सुधीर पंडित 21 अप्रैल 2011 की रात एक महिला के साथ हरिद्वार के एक होटल
में ठहरा था। अगले दिन देर रात साथ आई महिला होटल से गायब हो गई थी जबकि
सुधीर कमरे में मृत पड़ा मिला था। मामले में 23 अप्रैल को होटल मैनेजर की
तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। तब होटल में महिला ने अपनी
गलत आईडी देने के साथ ही सुधीर को अपना पति बताते हुए उसका नाम भी वीरपाल
सिंह बताया था।पुलिस की सूचना के बाद 25 अप्रैल 2011 को दनकौर ग्रेटर नोएडा निवासी प्रकाश शर्मा ने हरिद्वार पहुंचकर मृतक की पहचान अपने बेटे सुधीर पंडित के रूप में की थी और उसके साथ आई महिला को उसके रिश्ते की साली सुधा शर्मा बताया था।
न्यायालय ने अभियुक्त सुधा शर्मा पुत्री फकीरचंद निवासी कल्लूपुरा जिला गौतम बुद्ध नगर और योगेश पुत्र महेश चंद निवासी बड़ा केला थाना विजयनगर गाजियाबाद को मामले में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने यह भी पाया कि विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक प्रीति पाल रौतेला ने विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर त्रुटियां की हैं। न्यायालय ने उनके आचरण पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं।
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